डीएल को आधार से जोड़ना अनिवार्य, जानें—कैसे करें लिंक?

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पटना : केंद्र सरकार शीघ्र ही ड्राइविंग लाइसेंस को आपके आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य करने वाली है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार इसके लिए सरकार बाकायदा नया कानून लाने जा रही है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष कई मामलों में आधार की अनिवार्यता को समाप्‍त कर दिया था। लेकिन अब आने वाले दिनों में कानून लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ना जरूरी होगा।
इन ​परिस्थितियों में हमारे लिए यह जानना जरुरी है कि कैसे घर बैठे हम अपने आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से आसानी से लिंक कर सकते हैं? इसके लिए कुछ जरूरी स्‍टेप्‍स उठाकर हम बेहद आसानी से अपने आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ सकते हैं।

आधार और ड्राइविंग लाइसेंस लिंकिंग

स्टेप 1- इसके लिए सबसे पहले आपको स्टेट ट्रांसपॉर्ट की वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप 2- यहां आपको ‘link Aadhaar’ ऑप्‍शन मिलेगा।
स्टेप 3- यहां ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इंटर कर सबमिट बटन क्लिक करें।
स्टेप 4- आपको एक ओटीपी मिलेगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा।
स्टेप 5- इस ओटीपी को डालें और बदलावों को कन्फर्म करें।

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इस वजह से केंद्र सरकार उठा रही यह कदम

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दुर्घटना करने वाला कसूरवार व्यक्ति मौके से भागने के बाद पुन: डुप्लीकेट लाइसेंस हासिल कर लेता है। अभी की प्रक्रिया के तहत उसको सजा से बचने में मदद मिलती है। लेकिन आधार से उसके लाइसेंस को जोड़ने के बाद, आप भले ही अपना नाम बदल लें, लेकिन आप बॉयोमेट्रिक पहचान को नहीं बदल सकते। आप न आंख की पुतली बदल सकते हैं, न ही अंगुलियों के निशान को। आप जब भी डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए जाएंगे तो प्रणाली कहेगी कि इस व्यक्ति के पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है। इसप्रकार आप गलती करने के बाद बच नहीं सकते। इसीलिए सरकार यह कानून लाने जा रही है।

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