लापरवाही : गलत बिलिंग के कारण 504.85 करोड़ के विरुद्ध बिहार को 2424 करोड़ भुगतान करना पड़ा
बिहार सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर रखी, मामला विचाराधीन
पटना : राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के प्रश्न के उत्तर में विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह ने स्वीकार किया कि बाढ़ फेज 2 की यूनिट 4 से बिहार को आपूर्ति की गई बिजली की गलत बिलिंग के कारण 504.85 करोड़ के विरुद्ध बिहार को 2424 करोड़ भुगतान करना पड़ा। बिहार ने ब्याज सहित 2600 करोड़ का दावा कर रखा है।
मंत्री ने यह भी बताया कि 10 मार्च, 2022 तक बिहार सरकार का एनटीपीसी को 3373 करोड़ भुगतान देय है, जिसमें 1328 करोड़ पर आधा प्रतिशत ब्याज प्रति माह की दर से लगेगा।क्योंकि, इसके भुगतान में 45 दिन से ज्यादा का विलंब हो चुका है।
मंत्री ने बताया कि बिहार द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि का समायोजन बकाया से नहीं किया जा सकेगा। बल्कि इसका समायोजन 25 वर्ष तक बिहार द्वारा भुगतान की जाने वाली पूंजीगत लागत की राशि से किया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) और विद्युत अपीलीय अधिकरण (एपटेल) ने निर्णय दिया कि अतिरिक्त भुगतान राशि का समायोजन पूंजीगत लागत से किया जाए। इस निर्णय के विरुद्ध बिहार सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर रखी है और मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।