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राजद विधायक राजबल्लभ रेप में दोषी करार, 6 अन्य को भी सजा

पटना : पटना स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट के एडीजी 9—बीएस यादव की अदालत ने आज नाबालिग से रेप के बहुचर्चित मामले में नवादा के विधायक राजबल्लभ यादव को दोषी करार दिया है। उनके साथ इस मामले में छह अन्य आरोपियों को भी न्यायालय ने सजा सुनाई है। सजा का ऐलान अदालत द्वारा 21 दिसंबर को किया जाएगा। नवादा के राजद विधायक राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग लड़की से रेप करने और उसका लगातार यौन शोषण करने का आरोप लगा था। लड़की खुद मीडिया के सामने आई थी और उसने राजबल्लभ पर सीधे तौर पर उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया था। तब प्रदेश में महागठबंधन की सरकार थी जिसमें राजबल्लभ का दल राजद भी शामिल था। उस समय विपक्ष ने इस मामले में राजबल्लभ की गिरफ्तारी के लिए खूब दबाव बनाया था। लेकिन करीब डेढ़ महीने तक राजबल्लभ को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। बाद में राजद विधायक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। यह मामला तब लगातार मीडिया में सुर्खियों में रहा था। उधर जदयू नेता प्रेमरंजन पटेल ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत ने पीड़िता तथा उसके परिजनों के साथ न्याय किया है। इससे यह साफ हो गया कि प्रदेश में कानून का शासन चल रहा है, जहां कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे गलत करने पर दंड अवश्य मिलेगा।