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खैनी व गुटका यत्र तत्र थूकने से कोरोना के फैलने का खतरा

मोतिहारी : जिला पदाधिकारी श्री शीर्षत कपिलअशोक ने एक आदेश जारी कर तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने पर छह माह का कैद अथवा 200 रुपये जुर्माने का निर्देश दिया है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि खैनी और…