नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के बागी विधायक रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र सहरावत को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झटका देते हुए दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा उन्हें अयोग्य करार दिए जाने के मामले में दखल देने से मना कर दिया। सहरावत को दल-बदल कानून के तहत दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर अयोग्य घोषित करने का नोटिस जारी किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच में याचिका दायर कर सहरावत ने मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की थी।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने देवेंद्र सहरावत व अनिल वाजपेयी को दल-बदल कानून के तहत नोटिस जारी कर एक सप्ताह में अपना पक्ष रखने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई से मना करने के बाद अब इन दोनों विधायकों को 1 जुलाई तक अपना जवाब विधानसभा में देना होगा।
लोकसभा चुनाव के दौरान आप के उक्त दोनों बागी विधायकों के विषय में सौरभ भारद्वाज द्वारा विधानसभा अध्यक्ष से लिखित शिकायत की गयी थी, जिसमें दोनों बागी विधायकों के बीजेपी के साथ कार्यक्रमों में मंच साझा करने का पूरा प्रमाण पेश किया गया था। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर पूछा था कि आप दोनों बीजेपी में शामिल हो गए हैं तब ऐसे में क्यों न आपकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाए! इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सुनवायी करने की मांग करते हुए सहरावत ने दलील दी थी कि उन्होंने न तो किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता ली है और न ही ऐसी कोई घोषणा की हैय फिर ऐसे में अयोग्य घोषित किया जाना अवैध एवं असंवैधानिक है।
(सुजीत सुमन)