विजय कृष्ण को कोर्ट से राहत, बाप और बेटे दोनों हुए आजीवन कारावास से मुक्त
पटना : हत्या के जुर्म में सजायाफ्ता पूर्व सांसद विजय कृष्ण और उनके बेटे चाणक्य को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा से मुक्त कर दिया है।
जानकारी हो कि, वर्ष 2009 में श्रीकृष्णापूरी थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया था। इसमें पटना सिविल कोर्ट ने साल 2013 में इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसला को हाई कोर्ट में आपराधिक अपील दायर कर चुनोती दी गई थी। इसको लेकर कई दिनों तक बहस भी चली थी। अब पटना हाईकोर्ट ने विजय कृष्ण और उनके बेटे चाणक्य को बड़ी राहत दे दी है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा से मुक्त कर दिया है।
बता दें कि, विजय कृष्ण विजय कृष्ण,बिहार के पूर्व मंत्री भी थे। वहीं,सत्येंद्र सिंह हत्याकांड में उनके बेटे चाणक्य सिंह और दो अन्य भी शामिल थे। इस मामले में अपर जिला न्यायाधीश नंद कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 2 दिसंबर को दोषी करार दिया था। अपराध के समय वह जदयू में थे।
बता दें कि,कृष्ण, चाणक्य सिंह, गगन और उमेश सिंह ने 2009 में पटना में सत्येंद्र सिंह की हत्या कर दी थी। चाणक्य सिंह पहले से ही इस मामले में जेल में बंद है। उन्होंने ही 2004 के लोकसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तत्कालीन बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से हराया था।