लखनऊ : यूपी के एक और माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को आज शनिवार को गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। मुख्तार को यह सजा उसके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर मामले में मिली है। 2005 में गाजीपुर से भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद वर्ष 2007 में इसी कांड के सिलसिले में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी को इस केस में दोषी करार दिया और 10 साल कैद व 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई।
मुख्तार के भाई और बसपा MP को 4 साल की जेल, जाएगी सांसदी
इसी मामले में मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार देते हुए 4 साल कैद की सजा दी है। आज दोपहर बाद जैसी ही कोर्ट ने अफजाल को सजा सुनाई, उसकी सांसदी खतरे में आ गई है। दो साल से ज्यादा की सजा होने पर संसद की सदस्यता रद हो जाती है। अफजाल अंसार अभी बसपा से सांसद है लेकिन इस सजा के बाद अब उसकी सांसदी नहीं बचेगी। मुख्तार और उसके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ इस केस में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और नंद किशोर रुंगटा अपहरण मामले को आधारा बनाया गया था।