उन्नाव रेप कांड में विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद

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नयी दिल्ली : उन्नाव रेप केस में शुक्रवार को दिल्ली स्थित तीस हजारी कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई। 2017 में हुए इस रेप कांड पर जजमेंट देते हुए कोर्ट ने कहा कि सेंगर ने जो भी किया, वह बलात्कार पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए किया। कोर्ट ने कहा कि सेंगर लोक सेवक था, उसने लोगों से विश्वासघात किया। उम्रकैद के साथ ही कोर्ट ने सेंगर पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी के अनुसार फैसला सुनाए जाने के वक्त कुलदीप सेंगर जज के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का आदेश भी दिया।

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क्या है उन्नाव रेप का मामला

4 जून 1917 को उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से मिलने के लिए उनके घर के करीब रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी एक महिला के साथ पहुंची। जो महिला किशोरी को लेकर वहां गई थी, वह सेंगर की करीबी थी। उसी के बाद अचानक एक दिन उस किशोरी ने खुलासा किया कि विधायक ने उसके साथ बलात्कार किया है।
इस मामले में पहले तो विधायक सेंगर के भाई अतुल ने पीड़िता के पिता को बेरहमी से पीटा, फिर उसे साजिश के तहत झूठे मामलों में फंसा थाने भिजवा दिया। बाद में उनकी हत्या कर दी गई। मामले में काफी जद्दोजहद के बाद अतुल को गिरफ्तार किया गया। जब विधायक सेंगर जेल चला गया, तब भी वह वहीं से पीड़िता और उसके परिवार के खिलाफ साजिश रचता रहा।
28 जुलाई 2019 को पीड़िता अपने चाचा, चाची और वकील के साथ उनकी कार में केस के सिलसिले में यात्रा कर रही थी। तभी हाइवे पर एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी जिससे पीड़िता के परिजनों की मौत हो गई, जबकि वो और उनके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए।

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