ट्रेनिंग कॉलेजों में शिक्षक बहाली पर BPSC से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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पटना : बिहार में शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में शिक्षक बहाली के मामले में हाईकोर्ट ने आज बीपीएससी से जवाब तलब किया है। इस बहाली के लिए निकाले गए रिजल्ट को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने बीपीएससी से 19 अगस्त तक मामले पर जवाब मांगा हैं।
न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने डॉ कुमार संजीव द्वारा दायर रिट याचिका पर वरीय अधिवक्ता संजय कुमार की बहस को सुनने के बाद यह निर्देश दिया। बहस के दौरान कोर्ट को बताया गया कि राज्य के ट्रेनिंग कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी ने परीक्षा लेकर जो रिजल्ट निकाला है उसमें नियमों की अनदेखी की गई है और काफी गड़बड़ी के साथ रिजल्ट दिया गया है। इसमें सरकार द्वारा मानक माने गए उन प्रावधानों की भी अनदेखी की गयी हैं जो कि विज्ञापन में निकाले गये थे। इतना ही नहीं रिजल्ट निकालने में भी कई तरह की अनियमितता बरती गई। मामलें पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।

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