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बिहार में 1 जून से लागू होगी यह योजना, पात्रता के लिए यह होगी शर्त

पटना : नीतीश कैबिनेट में पिछ्ले महीने स्वीकृत हुई मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को 1 जून 2021 से लागू कर देना है। वहीं इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई है।

बिहार के युवकों और युवतियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के मकसद से प्रस्तावित इन योजनाओं के तहत अभ्यर्थियों के आवेदन और उसके निष्पादन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

साथ ही राज्य में पहले से चल रही दो योजनाओं (मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना) के तहत भी नए सिरे से आवेदन मंगाए जाएंगे।

मालूम हो कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत लाभुकों को उद्योग लगाने के लिए परियोजना लागत का 50% – अधिकतम रुपए 5 लाख तक का अनुदान और 50% अधिकतम रुपए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जबकि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत परियोजना लागत का 50% – अधिकतम रुपए 5 लाख तक का अनुदान और 50% अधिकतम रुपए 5 लाख तक सिर्फ 1 प्रतिशत ब्याज सहित ऋण दिया जाएगा।

आवेदक को पूरी करनी होगी ये शर्त

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को 12वीं या इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। साथी आवेदक बिहार का निवासी भी होना चाहिए। यह योजना सभी वर्गों की महिलाओं के लिए है। वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए भी आवेदक को 12वीं या इंटरमीडिएट पास अनिवार्य है। साथ ही वह बिहार का निवासी होना चाहिए। इसके लिए भी आवेदन किसी वर्ग के लोग भर सकते हैं। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए उद्यमी योजना पहले से ही लागू है।

वहीं इस योजना को लेकर सरकार का दावा है कि इससे राज्य के युवा आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण मेंभागीदार बनेंगे। साथ ही वह स्वाबलंबी भी बनेंगे । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार  के सात निश्चय-2 (2020-25) के संकल्पों के तहत राज्य में अप्रत्याशित रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।