पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत ही होगा नगर निकाय का चुनाव, आयोग ने जारी किया लेटर

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पटना : बिहार में आगामी दिनों में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर एक नई जानकारी निकल कर सामने आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त और नगरपालिका को यह निर्देशित किया गया है कि नगर निकायों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के तहत ही 248 नगर निकाय के चुनाव होंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस लेटर में यह कहा है कि 172 नवगठित, उत्क्रमित या क्षेत्र विस्तारित नगर निकाय हैं साथ ही 10 यथास्थिति वाले नगर निकाय शामिल हैं। यथास्थिति वाले नगर निकायों में नगर निगम की बातें करें तो इसमें मुंगेर,कटिहार, पूर्णिया, बेगुसराय के साथ ही नगर परिषद में हिलसा,अरवल,बेनीपुर, एकमा बाजार, परसा बाजार शामिल है। जबकि नगर पंचायत में मोहनियां को रखा गया है।

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इसके अलावा बताया गया है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 12(2) के मुताबिक़ हर नगरपालिका में सदस्यों के कुल स्थानों का 50 प्रतिशत के निकट, लेकिन इससे अधिक स्थान के लिए आरक्षण किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का मापदंड निर्धारित किया गया है। सभी तरह के आरक्षण का प्रविधान 50 प्रतिशत के भीतर ही होगा। वहीं, आपको बता दें अगर किसी कोटि में केवल एक पद है तो वह महिला के लिए रिजर्व्ड नहीं होगा।

इसके साथ ही ऐसे नगर निकाय, जिनका गठन पहले हो चुका हैं, उनमें 62 पार्षदों के आरक्षण में बिहार नगरपालिका अधिनियम-12 के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेटर में इस बात की भी चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के क्रम में नगर विकास और आवास विभाग द्वारा राज्य सरकार का फैसला उपलब्ध कराया गया है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 (यथा संशोधित) और बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007 (यथा संशोधित) के अनुसार अलग -अलग कोटि के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाएगा।

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