तेजस्वी को 25 मार्च को होना ही होगा CBI के सामने पेश, HC से राहत नहीं

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नयी दिल्ली : रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला केस में आज गुरुवार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कोई राहत नहीं मिली। उल्टे तेजस्वी को दिल्ली की हाईकोर्ट ने हर हाल में 25 मार्च को सीबीआई के समक्ष पूछताछ और जांच के लिए पेश होने का आदेश दिया। तेजस्वी ने दिल्ली हाईकोर्ट से इस मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई आफिस में पूछताछ से राहत को लेकर गुहार लगाई थी।

सीबीआई मार्च माह में नहीं करेगी अरेस्ट

हालांकि हाईकोर्ट से सीबीआई ने इतना जरूर कहा कि एजेंसी मार्च में तेजस्वी को गिरफ्तार नहीं करेगी। तेजस्वी यादव की ओर से उनके वकील ने कहा कि अभी बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। इसलिए उनको 5 अप्रैल को सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाए। इससे उनका 5 अप्रैल से पहले पूछताछ के लिए आना संभव नहीं होगा। इसपर सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी कि शनिवार को विधानसभा नहीं चलती है। तेजस्वी अभी से लेकर मार्च माह में ही किसी भी शनिवार को पूछताछ के लिए आ जाएं। मार्च महीने में एजेंसी उनको गिरफ्तार नहीं करेगी।

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क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला

यह मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान की है। तब उनके परिवार को गिफ्ट में मिली या बेची गई जमीन के बदले रेलवे में कई लोगों को ग्रुप डी की नौकरी ​दी गई थी। सीबीआई ने इसकी जांच की और अपने आरोप पत्र में कहा कि रेलवे मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए ये नियुक्तियां की गईं थी।

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