‘मोदी’ मानहानी केस में राहुल को सूरत कोर्ट से झटका, नहीं मिली राहत

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नयी दिल्ली : मोदी सरनेम केस में दोषी करार होने के बाद 2 साल की सजा पाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज गुरुवार को ​फिर सूरत कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। मानहानि के इस केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं और उन्हें दो वर्ष की सजा हुई है। इस फैसले पर राहुल ने कोर्ट से पुनर्विचार की मांग करते हुए राहत की मांग की थी। लेकिन सूरत कोर्ट ने आज अपने निर्णय में फिर उन्हें कोई राहत नहीं दी।

अदालत ने क्या कहा? हाईकोर्ट जायेंगे राहुल

आज अदालत ने जो फैसला सुनाया उसके मुताबिक राहुल गांधी को मिलने वाली 2 साल की सजा में उन्होंने कोई राहत नहीं दी जा सकती। अब राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने और राहत पाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट जाना होगा। इधर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हमारे पास जो भी कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं, राहुल को राहत के लिए उन सभी का इस्तेमाल किया जायेगा।

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मोदी सरनेम मानहानी मामले के बारे में जानें

कर्नाटक में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा था चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो या नरेंद्र मोदी। इस टिप्पणी के खिलाफ गुजरात के एक विधायक ने राहुल पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में पिछले माह राहुल दोषी करार दिए गए थे और उनको दो साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

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