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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुजफ्फरपुर कांड की पीड़िताओं को दें मुआवजा

नयी दिल्ली/पटना : सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में बिहार सरकार को आदेश दिया कि वह पीडि़त 44 लड़कियों में से 8 को उनके परिजनों को सौंपे तथा सभी पीडि़त लड़कियों को मुआवजा दे। इसके पहले कोर्ट में सभी पीड़ित लड़कियों ने मास्‍टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर की पहचान कर ली। इससे ब्रजेश ठाकुर पर शिकंजा और गहरा कस गया है।

8 लड़कियों को परिजनों को सौंपने का फरमान

मालूम हो कि कोर्ट के आदेश के बाद टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान ने 20 पीड़ित लड़कियों के पुर्नवास को लेकर रिपोर्ट दाखिल की है। इसके अनुसार आठ लड़कियाें को उनके घर भेजा जा सकता है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार व राज्‍य की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से गुरुवार को अपना पक्ष रखने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने सभी लड़कियों के लिए अलग-अलग पुनर्वास का प्लान बनाने को कहा था।

ब्रजेश ठाकुर समेत सभी आरोपियों की हुई पहचान

सुप्रीम कोर्ट ने आज के आदेश में आठ लड़कियों को उनके परिवार वालों को सौंपने के साथ ही बिहार सरकार को सभी पीडि़त लड़कियों को प्रावधानों के तहत आर्थिक सहायता देने का भी आदेश दिया। कल बुधवार को स्‍पेशल कोर्ट में पीडि़त लड़कियों ने मामले के आरोपितों को पहचान लिया। इनमें मास्‍टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर भी शामिल था। स्‍पेशल कोर्ट में गवाही के दौरान सभी आरोपितों को लाया गया था। इनमें ब्रजेश ठाकुर के अलावा बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी, बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन, बालिका गृह की कर्मचारी किरण कुमारी, मीनू देवी, हेमा मसीह, चंदा देवी, रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर साहेब उर्फ मास्टर जी व रामानुज ठाकुर सहित अन्य शामिल हैं।