पटना : आईआईटी में एडमिशन की तैयारी कराने के लिए समूचे विश्व में पहचान बना चुके बिहार के ‘सुपर 30’ संचालक आनंद कुमार को गवाहाटी हाईकोर्ट में पेश होने का निटिस मिला है। उन्हें 26 नवंबर को कोर्ट में पेश होना होगा। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा और न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ की पीठ ने आनंद कुमार को हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे तब उनके नाम जमानती वारंट जारी किया जाएगा।
आनंद कुमार पर क्या है आरोप
सुपर 30 के आनंद कुमार के खिलाफ आईआईटी गुवाहाटी में अध्ययनरत पूर्वोत्तर भारत के चार छात्रों ने एक याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका में कहा है कि सुपर 30 के कामकाज में कोई पारदर्शिता नहीं है। आनंद कुमार ने बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद के साथ मिलकर आईआईटी जेईई प्रवेश में सफलता के लिए बिहार के गरीब छात्रों को पढ़ाने हेतु सुपर 30 की संकल्पना की थी। लेकिन 2008 में अभयानंद और आनंद कुमार अलग हो गए।
आरोप है कि नॉर्थ ईस्ट के कई छात्रों ने ‘सुपर 30’ में नामांकन के लिए गणितज्ञ आनंद कुमार से संपर्क किया था। लेकिन उन छात्रों को आनंद कुमार द्वारा एक अन्य कोचिंग संस्थान ‘रामानुजन स्कूल’ में भर्ती कराया गया। वहां प्रति छात्र 33,000 की राशि देने को कहा गया। इन छात्रों ने आनंद कुमार के खिलाफ धोखा देने का आरोप लगाते हुए अदालत से न्याय की गुहार लगाई है।
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