एसटीईटी अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत, उम्रसीमा में 8 वर्ष की छूट का निर्देश
पटना : बिहार के एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए आज पटना हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई। हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होने वाली राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा में 8 वर्षों की छूट देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। चूंकि एसटीईटी की परीक्ष बिहार में 8 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित हो रही है, इसी देरी को लेकर पंकज कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसी याचिका की सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल उपाध्याय ने यह आदेश दिया।
बहस के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्रावधानों के अनुसार यह परीक्षा हर साल ली जानी है। लेकिन वर्ष 2011 के बाद यह परीक्षा नहीं ली गई। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2019 में शिक्षक बहाली के लिए एसटीईटी परीक्षा का विज्ञापन निकाला है। लेकिन बहाली का विज्ञापन ही इतने सालों बाद निकाले जाने के कारण इन 8 वर्षों में बहुत सारे उम्मीदवार बिना किसी गलती के अधिकतम उम्र सीमा पार कर गये।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आवेदक की अधिकतम उम्र सीमा में 8 साल की छूट देने का निर्देश दिया।