पटना : कर्नाटक के बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर ही नियमों के अनुसार विधायक के इस्तीफे पर फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस्तीफ़े को लेकर फैसला सुनाने के लिए स्पीकर पर समय सीमा की कोई पाबन्दी नहीं होगी। स्पीकर नियम के अनुसार ही अपना फैसला सुनाएंगे। गुरूवार को होनेवाले फ्लोर टेस्ट में बागी विधायकों को शामिल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। यह संविधान और लोकतंत्र की जीत है। यह बागी विधायकों की नैतिक जीत है। कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के पास ज़रूरी बहुमत नहीं है। सरकार विश्वासमत साबित नहीं कर पाएगी। वहीँ कुमारस्वामी ने इस मसले पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि कर्नाटक में भाजपा का कमला फेल हो गया।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सत्तापक्ष की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि सत्तापक्ष के पास 101 विधायक है। भाजपा के पास 105 और 16 विधायक इस्तीफ़ा दे चुके हैं। विधायक को अयोग्य करार दें या इस्तीफ़ा स्वीकार करें दोनों स्थिति में मुश्किलें कुमारस्वामी सरकार की ही बढ़ने वाली है।
राहुल कुमार