छोटे सरकार की गई बादशाहत, सरकारी बंगले से अवैध हथियार बरामदगी मामले में 10 साल की सजा

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पटना : राजद के बाहुबली नेता और मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अनंत सिंह को एमपी/ एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। यह सजा उनको अवैध हथियार मामले में सुनाई गई है। यह मामला 2015 का है। जब उनके सरकारी बंगले से इंसास के मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुए थे।

बिहार विधानसभा में विधायकी रद्द

बता दें कि, इससे पहले बाहुबली विधायक अनंत सिंह को उनके पैतृक आवास लदमा से AK 47 और हैंड ग्रेनेट मिलने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद बिहार विधानसभा ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। पिछली सुनवाई में ही पटना की एमपीएमएलए कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह को दोषी करार देते हुए फैसले को सुरक्षित रखा था, जिस फैसले को कोर्ट ने गुरुवार को अपना निर्णय सुनाया।

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साल 2015 में हत्या के एक मामले में हुई थी छापेमारी

दरअसल, साल 2015 में हत्या के एक मामले में पुलिस ने अनंत सिंह के सरकारी आवास पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान उनके सरकारी आवास से 6 मैग्जीन, इंसास राइफल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट पुलिस ने बरामद किया था। यह मामला बाढ़ में युवक विनय उर्फ पुटुस यादव के हत्या को लेकर था। इस दौरान पटना पुलिस ने सर्च वारंट लेकर एटीएस और डॉग स्क्वायड के साथ जदयू के तत्कालीन विधायक अनंत कुमार सिंह के सरकारी आवास को घंटों खंगाला था।

तलाशी के दौरान विधायक के आवास से इंसास राइफल की छह खाली मैगजीन, बुलेटप्रूफ जैकेट और संदिग्ध कपड़े बरामद हुए थे। इसी मामले में पटना की एमपीएमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। अब इस मामले में भी कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है।

इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील

इधर, इस सजा को लेकर मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कहा कि इस सरकार द्वारा उनको जान बूझ कर फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि वह आगे भी अपील करेगें। इसके आगे उन्होंने कहा कि उनको फैसला सुनाते वक्त कोई भी जज नहीं थे, बल्कि क्लर्क थे।इस केस में कोई मेरिट नहीं था लेकिन माननीय न्यायालय का आदेश है उसका पालन करना है और हम इस आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

बता दें कि, अनंत सिंह अगस्त 2019 से ही जेल में बंद है। इनपर कई तरह के आरोप लगाए हैं, जिस पर अब कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। फिलहाल दो मामलों में अनंत सिंह को एमपी/एमएलए कोर्ट के तरफ से सजा सुनाई गई है।

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