सिवान : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज सिवान में दुष्कर्म के बाद हत्या के एक मामले में आरोपित को सजा-ए-मौत का आदेश दिया है। एडीजे 1 बिनोद कुमार शुक्ल की अदालत ने इस कांड के एकमात्र आरोपी को उक्त सजा सुनाते हुए 32000 अर्थदंड के भुगतान का भी आदेश दिया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बड़हरिया थानाक्षेत्र के इजमाली गांव में 25 अगस्त 2018 को दिन के 10:00 बजे पड़ोसी के यहां एक बारात में दावत खाने गई उसी गांव की रूखसाना खातुन की 4 वर्षीय नाबालिग पुत्री का अपहरण उसी गांव के जियाउद्दीन उर्फ़ धन्नू ने कर लिया। ततपश्चात गांव के बाहर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। दुष्कर्म करने और फिर उसकी हत्या कर देने के मामले को लेकर बड़हरिया थाने में जियाउद्दीन ऊर्फ धन्नू के विरुद्ध एक नामजद प्राथमिकी पीड़िता की मां रूखसाना खातुन ने दर्ज कराई थी। न्यायालय ने बहस सुनने के पश्चात आरोपी जियाउद्दीन उर्फ धन्नू को अपहरण कर दुष्कर्म व हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए सजा-ए-मौत का आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय ने उस पर 32 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर सजा और बढ़ाने की बात कही गई है।
डॉ विजय कुमार पांडेय
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