सिवान में डाक्टर की हत्या में दो को उम्रकैद

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सिवान: हत्या के एक मामले में आज सिवान के एडीजे 4, रामायण राम की अदालत ने दो नामजद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को 40-40 हजार रुपये अर्थदण्ड का भुगतान करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया। दंड की राशि का भुगतान नही करने पर 6-6माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

कोर्ट ने 40-40 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भगवानपुर थाना क्षेत्र के सोंनधानी गांव में 22 अगस्त 2015 को सारण जिले के ब्राह्मीपुर निवासी राणा सिंह एवं अंकेश तिवारी ने स्थानीय चिकित्सक ओंकारनाथ श्रीवास्तव को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद इलाज के क्रम में घायल ओंकारनाथ श्रीवास्तव की मौत हो गई।
मृत्यु के पूर्व दिए अपने बयान में ओंकारनाथ श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया था कि उक्त दोनों आरोपी दिन के 12 बजे उनके घर संधानी आए। उन्होंने अपने बवासीर के इलाज करने की बात कही। इसी क्रम में उन दोनों ने ओंकारनाथ श्रीवास्तव को गोली मार दी। बाद में इलाज के क्रम में श्रीवास्तव की मौत हो गई। इस घटना को लेकर पीड़ित के बयान पर भगवानपुर थाने में राणा सिंह और अंकित तिवारी के विरुद्ध भादवि की धारा 302/34 एवं 120 बी तथा 27 आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत दोनों अभियुक्तों को 302/34 एवं 120 बी मंें आजीवन कारावास एवं 20000-20000 रुपये अर्थदंड का आदेश दिया। वही आर्म्स एक्ट में भी दोनों को आजीवन कारावास एवं 20000-20000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
डॉ विजय कुमार पांडेय

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