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उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट में झटका, नहीं गिरेगी शिंदे सरकार

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को झटका देते हुए साफ कह दिया कि वह उनकी सरकार को दोबारा बहाल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की उद्धव गुट की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाया। लेकिन कोर्ट ने इस सारे प्रकरण में तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए।

दरअसल फ़रवरी माह में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए पार्टी का नाम और ‘धनुष—तीर’ सिंबल शिंदे गुट को दे दिया था। चुनाव आयोग के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और शिंदे गुट के विधायकों की योग्यता पर सवाल उठाये और बगावत करने वालों को अयोग्य घोषित किये जाने की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद शिवसेना ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा कि सरकार आएगी जाएगी लेकिन हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि कोर्ट ने भी राज्यपाल की भूमिका को संदिग्ध करार दिया है।