नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को मिले अधिकारों को बिल्कुल सही ठहराया। कोर्ट ने आज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ईडी के अधिकारों को चुनौती देने वाली करीब 240 याचिकाओं को निपटाते हुए कहा कि इसके तहत गिरफ्तारी मनमानी नहीं है। कोर्ट का यह फैसला उन तमाम लोगों के लिए एक झटका है जो जांच से बचने के लिए ईडी पर ही सवाल उठा रहे थे।
ईडी के अधिकारों को चुनौती देने वालों में कुछ प्रमुख हस्तियों में-पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम, महाराश्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, फारुख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आदि। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी को जांच करने, रेड डालने, संपत्ति अटैच करने और गिरफ्तारी का पूरा अधिकार है। 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो बदलाव किए गए थे वह सही हैं।