पटना : दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में वह दो दिन के भीतर विशेष लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) की नियुक्ति करे। पोक्सो के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने मामले की सुनवाई 27 फरवरी को करनी तय की। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को आदेश दिया था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस मामले की सुनवाई बिहार की विशेष पॉक्सो अदालत से दिल्ली स्थित साकेत जिला अदालत में ट्रांसफर की जाए। निचली अदालत मामले की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरा करेगी।
इस बीच पटना के जोनल आईजी सुनील कुमार ने शेल्टर होम की जांच की। करीब 3 घंटे तक आईजी शेल्टर होम का जायजा लेते रहे। उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी जांच से जुड़े अधिकारियों को दिए। आईजी के निर्देश पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती भी की गई है। पूरे परिसर की सघन घेराबंदी का भी निर्देश दिया गया है। अतिरिक्त मोर्चे भी तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के लिए भी प्रबंधन को कहा गया है।
आईजी के निर्देश पर तत्काल सीसीटीवी कैमरे भी लगाने शुरू हो गए हैं। कुल 8 सीसीटीवी लगाये जाने है। आईजी ने कहा कि सारे बिंदुओं पर जांच चल रही है तथा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर पुलिस काफी गंभीर है तथा इसके पीछे जो भी तत्व जिम्मेवार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आईजी सुनील कुमार ने बताया कि मोकामा थाना में शेल्टर होम से लड़कियों के भागने संबंधी मामला दर्ज किया गया था। मोकामा थाना कांड संख्या 41/2019 की जांच के लिए एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है। एएसपी बाढ़ लिपि सिंह के नेतृत्व में महिला थानाध्यक्ष और मोकामा थानाध्यक्ष को भी टीम में शामिल किया गया है। ग्रामीण एसपी संजय कुमार सिंह पूरी जांच प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेंगे।
ज्ञात हो कि रविवार की देर शाम मोकामा शेल्टर होम से भागी छः लड़कियों को पुलिस ने दरभंगा से बरामद कर लिया था। एक लड़की का अभी तक पता नहीं लग सका है। पुलिस छापेमारी कर रही है।
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