जातिगत जनगणना पर नीतीश सरकार को HC से दूसरा झटका
पटना : जातिगत जनगणना पर आज मंगलवार को बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट में दूसरा झटका लगा। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के जल्दी सुनवाई के अनुरोध को खारिज करते हुए कहा है कि पहले से जो तय तारीख है, उसी दिन इसकी सुनवाई होगी। कोर्ट ने पिछले सप्ताह 4 मई को जतिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लगाते हुए इस मुद्दे पर पहला झटका दिया और सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तरीख दी थी।
बिहार सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पीके शाही ने जल्दी सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी जिसपर आज मंगलवार 9 मई को सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ कहा कि पहले से तय तारीख तीन जुलाई को ही अगली सुनवाई होगी। बिहार सरकार के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य को जातिगत जनगणना का अधिकार ही नहीं है। ऐसा करके सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है।