नयी दिल्ली : चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव को रांची हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर राजद सुप्रीमो से पूछा कि क्यों नहीं आपकी बेल रद्द कर दिया जाए।
मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी का है जिसमें रांची हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। सीबीआई इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया है। लालू को नोटिस का जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय मिला है।
रांची हाईकोर्ट ने 12 जुलाई 2019 को देवघर कोषागार से 90 लाख की अवैध निकासी के मामले में आधी सजा काटने के आधार पर लालू को जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने आज लालू को यह नोटिस जारी किया है।