शिष्या से बलात्कार के जुर्म में संत आसाराम को उम्रकैद की सजा

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नयी दिल्ली : संत आसाराम बापू को आज गांधीनगर सेशन कोर्ट ने एक महिला अनुयायी से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में अदालत ने उन्हें कल दोषी ठहराया था जिसपर आज मंगलवार को सजा का ऐलान किया। आसाराम बापू पर यह मामला 2013 में दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में यह आरोप लगा कि आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच महिला शिष्या से आश्रम में रहने के दौरान कई बार बलात्कार किया।

महिला शिष्या ने आसाराम और सात अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। संत आसाराम इस समय बलात्कार के एक दूसरे मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं।

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इस मामले का चौंकाने वाला पहलु यह है कि पीड़िता की छोटी बहन के साथ आसाराम के बेटे नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगा था। इसके बाद नारायण साईं को अप्रैल 2019 सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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