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सामाजिक सुरक्षा पेंशन : 30 सितंबर तक ई-लाभार्थी पोर्टल पर त्रुटि सुधार संभव

गया : जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 20 से 30 सितंबर 2018 तक अपने प्रखंड मुख्यालय में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत पेंशनधारियों का ई- लाभार्थी पोर्टल पर त्रुटि सुधार करने हेतु विशेष शिविर के आयोजन का निर्देश दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत ई-लाभार्थी पोर्टल पर त्रुटि निराकरण नहीं किए जाने के कारण अब भी कई पेंशनधारियों को पेंशन राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। यह बात प्रकाश में आयी है कि पेंशनधारियों का नाम डिजिटाइज हो गया, लेकिन उनका बैंक खाता नहीं खुला है। यदि बैंक खाता खोला भी गया तो खाता संख्या वेबसाइट पर अपलोड नहीं है। ई-लाभार्थी पोर्टल, आधार एवं बैंक खाता में नाम एक समान नहीं हैं। इसलिए शिविर में इनका निराकरण करने हेतु कई निर्देश दिए गए हैं। पीएफएमएस द्वारा सत्यापन के क्रम में ऐसे कई लाभार्थियों के खाता संख्या में त्रुटि पायी गयी है। इसका निराकरण कर पुनः वेबसाइट पर अपलोड करवाना है ताकि पीएफएमएस द्वारा खाता स्वीकृत हो और उस खाते में पेंशन का भुगतान सुगमता से हो सके। ।सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि यदि पेंशनधारियों के पास बैंक खाता नहीं है तो शिविर में ही खाता खुलवा कर खाता संख्या पोर्टल पर एंट्री करा दी जाए। ई-लाभार्थी पोर्टल में पेंशनधारियों का नाम, बैंक खाता एवं आधार में नाम एक सामान नहीं होने पर भी उनके खाते में पेंशन राशि का भुगतान नहीं हो पाएगा और शिविर में नाम के इस अंतर को सुधार कर लिया जाए और शिविर के दौरान प्रत्येक शिविर में इंटरनेट युक्त कंप्यूटर सेट की व्यवस्था, स्थानीय बैंक द्वारा खाता खोलने हेतु एक काउंटर की व्यवस्था की जा रही है।

जिलाधिकारी ने की लोक शिकायत के 24 मामलों की सुनवाई

गया : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत डीएम अभिषेक सिंह ने कई मामलों की सुनवाई की। इसमें 9 मामलों को तुरंत निष्पादित कर दिया गया। अपीलार्थी जितेंद्र कुमार, ग्राम, पिरबिगहा, थाना-चाकंद, गया द्वारा बताया गया कि शौचालय निर्माण के उपरांत भी उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में डीएम ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर को प्रोत्साहन राशि तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अपीलार्थी अशोक पासवान, ग्राम-न्यूताराडीह, बोधगया द्वारा शिकायत की गयी थी कि उन्हें जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर ने इस मामले की जांच कर जांच प्रतिवेदन जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इनका नाम दो जगह है। जिनमें एक जगह से इनका नाम हटाया गया है। परंतु आवेदक द्वारा इस बात से इनकार किया गया और कहा गया कि मेरा एक ही जगह नाम है। परंतु राशन नहीं दिया जा रहा है। इस पर डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पुनः विस्तृत जांचकर अगली तिथि को उपस्थित होकर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।
अपीलार्थी नंद किशोर सिंह, ग्राम-केंदुई, थाना-मगध मेडिकल, गया द्वारा की गयी शिकायत सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त करवाने से संबंधित थी। इसमें जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी, नगर को प्रक्रियानुसार अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर अगली तिथि को उपस्थित होकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।