पटना : हाईकोर्ट ने सहायक इंजीनियर की बहाली में अनुसूचित जनजाति को बिहार आरक्षण अधिनियम 1991 के तहत आरक्षण नहीं दिए जाने पर राज्य सरकार तथा बिहार लोक सेवा आयोग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायाधीश आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने आदिवासी अधिभार मोर्चा के अध्यक्ष राज किशोर शर्मा की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
अधिवक्ता परमेश्वर विश्वकर्मा ने अदालत को बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 1237 सहायक इंजीनियरों की बहाली के लिए 9 नवंबर 2017 को विज्ञापन निकाला था। विज्ञापन में अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 4 सीट आरक्षित रखा था। जबकि 1% रिजर्वेशन के हिसाब से कम से कम 12 सीट होना चाहिए था। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने ऐसा नहीं किया है। इसपर हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। 4 सप्ताह बाद फिर सुनवाई की जाएगी।