नवादा : सहारा प्रमुख सुब्रतो राय, रिजनल अॅाफिसर आलोक चन्द्रा तथा नवादा शाखा प्रबंधक के विरूद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अलोक कुमार गुप्ता ने भादवि की धारा 420/323 के तहत संज्ञान लिया हैं तथा अदालत में उपस्थित होने का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
नगर के न्यू एरिया निवासी नरेश सिहं की पत्नी गीता तथा उसके पुत्र अमन कुमार ने सहारा का प्रचार देख कर सहारा इंडिया के स्थानीय कार्यालय से 30 लाख रूपये का बॉड खरीदा था। जिसका मियाद 25 जुलाई 18 को पूरा हो गया है। बाबजूद सहारा के द्वारा उक्त राशि का भुगतान नही किया गया। रुपए की मॉग करने पर स्थानीय प्रबंधक ने गीता देवी तथा उसके पुत्र के साथ अभद्र व्यवहार किया।
गीता देवी द्वारा दायर परिवाद पत्र में यह भी उल्लेखित है कि उनके पति हृदय रोग से ग्रसित हैं तथा रूपये का भुगतान नहीं किए जाने से पति का इलाज नहीं हो पा रहा है।