रोड सेफ्टी नियम बदले : बाइक पर बच्चे हैं तो इसपर दें ध्यान, वरना लग जाएगा Fine

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नयी दिल्ली : सरकार ने दोपहिया वाहनों से चलने वालों के लिए सड़क सुरक्षा के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब बाइक पर यदि आप किसी 4 वर्ष या उससे भी कम उम्र के बच्चे को ले जा रहे हैं तो उसके लिए भी हेलमेट को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा आपके वाहन की स्पीड लिमिट भी 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रोड सेफ्टी के नए नियम को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया है और यह पूरे देश में आज से लागू हो गया है।

छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य

दोपहिया वाहनों के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा नियमों में बदलाव के बाद अब नए नियम के तहत बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य हो गया है। साथ ही जिस वाहन पर बच्चे ट्रैवल कर रहे हों उसकी गति भी 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित कर दी गई है। इस नियम का उल्‍लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान किया गया है।

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बाइक की स्पीड लिमिट भी हुई फिक्स

सरकार ने यह नियम छोटे बच्चों के लिए दोपहिया पर सफर के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया है। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। नियमों के अनुसार अब सफर के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए और इसमें 30 किग्रा भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। सफर में बच्चे को सुरक्षित करने के लिए बाइक सवार को बच्चे को हार्नेस से बांधना होता है।

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