पटना : झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान की है।
चारा घोटाला के पांच मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें बड़ी राहत दी है।लालू की जमानत पर करीब 12 बजे अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
वहीं, लालू के वकील और सीबीआइ के वकील ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। इसके बाद जज ने लालू को जमानत देने का फैसला किया है। सीबीआइ ने अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि डोरंडा कोषागार वाले मामले में कोर्ट द्वारा दी गई 5 साल सजा की आधी अवधि लालू ने जेल में नहीं बिताई है। इस पर अदालत ने अबतक उनके जेल में रहने का पूरा रिकॉर्ड खंगाला। इसके बाद जमानत की सविधा प्रदान कर दी। सीबीआइ की तर्क को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लालू प्रसाद यादव जमानत मिलने के बाद अब जेल से बाहर आ जाएंगे।
बता दें कि, लालू प्रसाद यादव की ओर से बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत मांगी गई थी। लालू प्रसाद की ओर से कहा गया कि उन्होंने इस मामले में 41 माह जेल में बिताए हैं। जबकि सजा की आधी अवधि 30 माह ही होती है। वे आधी सजा से 11 माह अधिक जेल में रहे हैं, इसलिए उन्हें अदालत से जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए।