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ऋतुराज : क्या है रिमांड के डिमांड का ‘राज’

पटना : रुपेश हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी ऋतुराज को निचली अदालत में पेश किया गया। हालांकि इस रिमांड पर कोई फैसला नहीं हो सका। ऋतुराज की पेशी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 4 के कोर्ट में कराई गई। दरअसल ऋतुराज को बहुचर्चित रुपेश सिंह हत्याकांड में 3 फरबरी को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था।

वहीँ ऋतुराज के वकील ने इसकी पेशी के दौरान आवेदन दाखिल किया है। वकील ने अपने आवेदन में कहा है कि रितुराज का फर्जी एनकाउंटर दिखाकर उसकी हत्या कर सकती है या उसे झूठे आपराधिक मुकदमे में फंसा सकती है। इसी कारण पुलिस रिमांड में नहीं दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिना ऋतुराज का पक्ष सुने हुए पुलिस रिमांड में नहीं दिया जाए क्योंकि इससे ऋतुराज के जीवन को खतरा हो सकता है।

जानकारी हो कि इससे पहले एक निजी चैनल को अपना इंटरव्यू देते हुए ऋतुराज की पत्नी ने बिहार पुलिस पर आरोप लगते हुए कहा था कि बिहार पुलिस द्वार उसके पति पर दवाब दे कर गुनाह कबूल करवाया गया है। साथ ही उसने कहा था कि बिहार पुलिस द्वारा उसके साथ भी गलत हड़कत की गयी थी। इसके अलाबा उसने कहा था कि मेरी पति को फंसाया गया है। पुलिस पहले मेरे पति को गिरफ्तार कर जेल ले गई उसके बाद उसी दिन मुझे भी हिरासत में लेकर गई। जिसके बाद मुझे दो दिनों तक उनके द्वारा बहुत मारा गया और धमकाया भी गया इसी कारण मेरी पति ने गुनाह कबूल कर लिया।

मालूम हो कि ऋतुराज को पटना पुलिस द्वारा 2 फरबरी को उसके घर आदर्श नगर से गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस को उसके पास से एक पिस्तौल और चार कारतूत बरामद किया था।