नयी दिल्ली: भाजपा नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन को आज सुप्रीम कोर्ट से रेप केस में बड़ी राहत मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगा दिया जिसमें उसने कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में तीन महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा था। कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की जिसमें कहा कि इससे उनकी छवि खराब होगी।
जानकारी के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ वर्ष पहले एक महिला ने भाजपा नेता पर 2018 में रेप करने की शिकायत लगाई थी। उसने अपनी शिकायत के पक्ष में कुछ सबूत भी अदालत को सौंपे थे। तब हाईकोर्ट्र ने कहा था कि सभी तथ्यों को देखने से यह स्पष्ट है कि इस मामले में सबकुछ देखने के बाद भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने में नाकाम रही। पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम नहीं थी।
इसी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कर तीन महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के बाद शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जिसमें आज अदालत से उन्हें बड़ी राहत मिली है।