नागरिकता संशोधन विधेयक जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। बिल बुधवार को राज्यसभा में पास हो गया। इस विधेयक के समर्थन में 125 वोट पड़े और विधेयक के विपक्ष में 105 वोट पड़ा है।
नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है। जहाँ पक्ष में 311 और विधेयक के विपक्ष में 80 मत पड़े थे। नागरिकता संशोधन बिल नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों को बदलने के लिए पेश किया गया , जिससे नागरिकता प्रदान करने से संबंधित नियमों में बदलाव होगा। नागरिकता बिल में इस संशोधन से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं के साथ ही सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए बगैर वैध दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता हासिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा