पटना : मोदी सरनेम केस का भूत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इसी तरह के एक केस में उन्हें सूरत कोर्ट से सजा हो चुकी है। मोदी सरनेम पर राहुल की टिप्पणी को लेकर इसी तरह का एक केस पटना में भी किया गया है। अब इसी केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी रहत मिली है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने उन्हें सशरीर उपस्थिति से राहत देते हुए अगली तारीक दे दी है।
सशरीर एमपी/एमएलए कोर्ट में उपस्थिति से राहत
दरअसल, पटना के एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को अदालत में सशरीर उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने का आदेश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एमपी/एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की। आज सोमवार को राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें उन्हें सशरीर उपस्थित से राहत दी गई। राहुल के वकील ने अदालत से कहा कि मानहानि मामले में उनके क्लाइंट को 25 अप्रैल को निचली अदालत में बुलाया गया है। मानहानि के एक दूसरे मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से सजा भी हो गई है। इसी अपराध के लिए जब राहुल को सजा मिल गई है तो यहां पटना के कोर्ट में ट्रायल नहीं चलना चाहिए।