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पूर्णिया डीएम HC में तलब, अपार्टमेंट से परिवारों को निकालने का मामला

पटना : हाईकोर्ट ने पूर्णिया के डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त को तलब कर लिया है। एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अफसरों को यह आदेश दिया। सभी को गुरुवार के दिन अदालत में उपस्थित रहने का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने इसे न मामले वाले अफसर के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की भी चेतावनी जारी की है। दायर याचिका में इन अफसरों पर पूर्णिया के एक अपार्टमेंट में रह रहे परिवारों को परेशान करने का आरोप लगाया गया है। इसमें प्रशासन द्वारा अपार्टमेंट की बिजली काटने की बात कही गई है।

हाईकोर्ट ने इसके साथ ही बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के वरिष्ठ वकील विनय कीर्ति सिंह को तुरंत पूर्णिया के इस अपार्टमेंट की बिजली सप्लाई बहाल करने का आदेश भी दिया। आदेश को न मानने पर बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता के खिलाफ अवहेलना का मामला चलाने की बात कही गयी है। पूरा मामला बगैर नक्शा पास कराए अपार्टमेंट निर्माण से जुड़ा है।

प्रशासन ने बिना नक्शा पास कराए निर्माण को अवैध घोषित कर दिया और इसमें रहने वालों को फ्लैट से निकालने के लिए बिजली कनेक्शन काटने का कदम उठाया। इस अपार्टमेंट के संबंध में एक निगरानी केस दायर किया गया था। परंतु पटना हाईकोर्ट में रिट दायर होने की सूचना मिलने के बाद भी पूर्णिया के नगर आयुक्त ने स्थानीय अनुमंडल अधिकारी को निगरानी वाद में पारित आदेश का पालन करने को कहा था।