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पॉक्सो एक्ट के दोषियों को दया याचिका का अधिकार न हो : राष्ट्रपति

नयी दिल्ली : महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज शुक्रवार को महिला सुरक्षा पर बड़ी बात कही है। राजस्थान में महिला सुरक्षा पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है। राष्ट्रपति ने कहा कि पॉस्को एक्ट के तहत दुष्कर्म के दोषियों को दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। संसद को इस मामले की समीक्षा करनी चाहिए।

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मालूम हो कि निर्भया रेप—मर्डर मामले में आरोपियों की दया याचिका अभी राष्ट्रपति के पास लंबित है। गृह मंत्रालय ने उनकी दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश के साथ रामनाथ के पास भेजा है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने उनकी दया याचिका को खारिज करते हुए अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी थी, जिसे गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति के पास अपने मंतव्य के साथ भेजा है। अब सबकी निगाहें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर हैं कि वह दया याचिका को स्वीकार करते हैं या खारिज कर देते हैं।

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