CM नीतीश को हटाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर, सरकार गठन को बताया असंवैधानिक

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पटना : बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही इसका विवादों से भी नाता जुड़ने लगा है। इसी कड़ी में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम पद पर नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए सीएम पद से हटाने को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

पटना हाईकोर्ट में समाज सेवी धर्म शिला देवी की ओर से वकील वरुण सिन्हा ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ जाने का जो फैसला किया वह संसदीय लोकतंत्र और संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ है और भारत के संविधान की मूल विशेषता का उल्लंघन है।

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इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल को अनुच्छेद 163 164 के तहत नीतीश कुमार को वापस से नियुक्त नहीं करना चाहिए था क्योंकि नीतीश कुमार इस्तीफे के बाद मेजॉरिटी कोलेजन को छोड़कर माइनोटी कॉलेजन के साथ सरकार बना ली जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता है। इससे संसदीय जनतांत्रिक व्यवस्था के साथ ही साथ भारतीय संविधान की मूल विशेषता को भी क्षति पहुंची है।

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