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घर बैठे भरें अपना चालान, परिवहन विभाग की E- चालान सेवा शुरू

पटना : मोटर वाहन अधिनियम मोटर व्हीकल उल्लंघन मामले में अब चालान जमा करने के लिए दफ्तर का चक्कर नहीं काटना होगा। अब आप घर बैठे देश के किसी भी कोने से चालान जमा कर सकेंगे। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने पूरे राज्य में ई चालान का सिस्टम बनाया है। इस सेवा से बिहार समेत अन्य राज्यों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। क्योंकि इससे पहले ट्रक चालकों को चालान जमा करने के लिए बिहार दफ्तर में आना होता था। लेकिन अब उनको दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना होगा।

अन्य राज्यों के लोगों को भी दफ्तर में आकर जमा करना पड़ता था जुर्माना

दरअसल, पहले ई चालान कटने पर इसके रकम को जमा करने के लिए दफ्तर का चक्कर काटना पड़ता था जिससे कई लोगों को अत्यधिक परेशानी होती थी। अन्य राज्यों के लोगों को भी दफ्तर में आकर रकम जमा करना पड़ता था जिनसे उनकी परेशानी अधिक बढ़ जाती थी। जिसके बाद इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा सभी जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ई चालान ऑनलाइन भी जमा करें।

जानकारी हो कि ई चालान ऑनलाइन जमा करने को लेकर परिवहन विभाग के मंत्री शीला कुमारी ने पहले भी कहा था कि ई चालान ऑनलाइन किए जाने से बिहार समेत अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। इसके साथ ही इससे जुर्माने को राशि की हिसाब किताब रखने भी ही काफी सहूलियत होगी।

वहीं, परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार का कहना है कि हन चालकों से हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से ई- चालान की व्यवस्था पूर्व से पटना सहित सभी जिलों में लागू है। अब यातायात उल्लंघनकर्ता ऑनलाइन https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan जुर्माने की राशि जमा कर सकते हैं। दूसरे राज्यों के ट्रक चालक या अन्य वाहन चालक जिनका ई-चालान कट गया है वह अपने घर बैठे कहीं से भी जुर्माने की राशि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

इसके साथ ही परिवहन सचिव का कहना है कि दूसरे राज्यों के ट्रक ऑपरेटरों द्वारा लंबे समय से ई चालान ऑनलाइन करने की मांग की जाती रही है। पूर्व में यातायात उल्लंघनकर्ताओं को ई-चालान जुर्माने की राशि ऑनस्पॉट या जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय या ट्रैफिक एसपी कार्यालय में जाकर जमा करना पड़ता था। लेकिन अब, ई-चालान ऑनलाइन किए जाने से लोगों को जुर्माना राशि जमा करने के लिए किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि अपनी सुविधानुसार ऑनस्पॉट या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।