पटना के ‘नरक’ का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, ड्रेनेज पर खर्च की जांच संभव!

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पटना : भारी बारिश के बाद राजधानी पटना में जलजमाव और उसके चलते उत्पन्न हुई नरक के हालात पर अब पटना हाईकोर्ट ने भी काफी कड़ा रुख अख्तियार किया है। कुछ वकीलों ने इस संबंध में एक याचिका दायर की जिसपर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया।

16 अक्टूबर को होगी सुनवाई

अब 16 अक्टूबर को जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट द्वारा जलजमाव पर सरकार की नाकामी और और इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए टीम का गठन भी संभव है।

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वकीलों ने दायर की याचिका

याचिकाकर्ता वकीलों ने कोर्ट को बताया है कि पूरे पटना में जलजमाव के दौरान नारकीय स्थिति में नागरिकों को झोंक दिया गया। मामले में राज्य सरकार और प्रशासन तंत्र पूरी तरह से फेल साबित हुए, जिसका खमियाजा पटनावासियों भुगतना पड़ा।हाईकोर्ट ने पटना में ड्रेनेज सिस्टम के फेल होने को काफी गम्भीरता से लेते हुए यह भी संकेत दिया कि इन योजनाओं के लिए दिए गये पैसों की जांच के लिए कमिटी गठित की जाएगी। हाईकोर्ट मामले की मॉनिटरिंग के साथ ही जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह भी बना सकता है।

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