Swatva Samachar

Information, Intellect & Integrity

Featured पटना बिहार अपडेट बिहारी समाज शिक्षा

पटना के 138 कोचिंग संस्थान बंद, DM ने जारी किया आदेश

पटना : जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम, 2010 के अंतर्गत जिला कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की बैठक की गई। इस बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना समिति के सदस्य-सचिव एवं प्राचार्य, पटना वीमेंस कॉलेज समिति के सदस्य के तौर पर उपस्थित रहे।

इस बैठक के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व में कोचिंग के निबंधन के लिए कुल 609 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके अंतर्गत 287 कोचिंग संस्थानों का निबंधन किया गया। वहीं, 111 कोचिंग संस्थानों को अयोग्य पाया गया है। जिसके बाद इन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया। शेष 211 आवेदनों में से मंगलवार की बैठक में कुल 153 आवेदनों पर विचार किया गया, जिसमें से 126 कोचिंग संस्थानों को निबंधन के लिए स्वीकृत किया गया और 27 जांचोपरान्त निबंधन के लिए अयोग्य पाए गए।

25 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का अर्थदण्ड

इस बैठक के दौरान समिति द्वारा अधिनियम के अंतर्गत 413 आवेदनों को स्वीकृत एवं 138 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया। अयोग्य पाए गए 138 कोचिंग संस्थानों को नोटिस निर्गत करते हुए बंद करने निर्देश दिया गया है अन्यथा अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत उन्हें 25 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का अर्थदण्ड लगाया जाएगा साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।