ADJ से मारपीट मामले में पटना हाइकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, CS और DGP को नोटिस, 29 को हाजिर होने का दिया आदेश
पटना : मधुबनी के झंझारपुर में पुलिसकर्मियों द्वारा एडीजे अविनाश कुमार पर हुए हमले में पटना उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह विभाग के सचिव एवं मधुबनी के एसपी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस राजन गुप्ता की डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई में राज्य के डीजीपी को कोर्ट में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने डीजीपी को अपनी रिपोर्ट के साथ 29 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
उच्च न्यायालय ने मधुबनी के जिला जज से प्राप्त पत्रांक सं. 1993 पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश जारी की है। पत्र के मुताबिक जिला जज ने यह बताया कि झंझारपुर में घोघरडीहा के थानाध्यक्ष गोपाल कृष्णा एवं सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा ने 18 नवंबर, 2021 को दोपहर 2 बजे झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार-1 के चैम्बर में घुस गए और उन पर पिस्तौल तानते हुए मारपीट और बदसलूकी की।
बहरहाल, इस तरह की घटना होने के बाद से ही यह चर्चा शुरू हो गई थी कि इस मामले पर पटना उच्ज न्यायालय स्वतः संज्ञान लेगा तथा इस मामले में प्रदेश के मुख्य अधिकारी को तलब किया जाएगा। हुआ भी यही जिला जज के पत्र पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य के डीजीपी को 29 नवंबर को पूरी रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने के लिए कहा है।
विदित हो कि घोघरडीहा थाने के थानेदार गोपाल कृष्ण और ASI अभिमन्यु कुमार झंझारपुर कोर्ट परिसर में एडीजे अविनाश कुमार के कक्ष में घुसकर गाली-गलौज करते हुए कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे हुई कि तुम हम दोनों को तलब करोगे, हम तुमको एडीजे नहीं मानते हैं। इसके बाद एडीजे द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। फिलहाल दोनों आरोपी हिरासत में है।