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पटना HC ने दिया सहारा प्रमुख सुब्रत राय की गिरफ्तारी का आदेश

पटना : पटना हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय सहार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए तीन राज्यों के डीजीपी को आदेश दिया कि उन्हें पकड़कर अदालत में पेश करें। अदालत ने सुब्रत राय पर यह आदेश जमाकर्ताओं के रुपये नहीं लौटाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए दिया। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने एक दिन पहले सुब्रत राय को अदालत में पेश होने का टाइम दिया था। लेकिन सुब्रत राय सहारा आज पटना हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।

गिरफ्तारी वारंट जारी, तीन राज्यों के डीजीपी को आदेश

इसके बाद हाईकोर्ट ने सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और बिहार, दिल्ली तथा उत्तरप्रदेश के डीजीपी को उन्हें शीघ्र पकड़कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया। इससे पूर्व आज हाईकोर्ट में सुब्रत राय के वकील ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश की जिसे अदालत ने पेशी से छूट के लिए पर्याप्त मानने से इनकार कर दिया।

मालूम हो कि सहारा के कई निवेशकों ने पटना हाईकोर्ट में रुपए लौटाने के लिए याचिका दायर की है। इसी याचिका के मामले में कोर्ट ने 12 मई को पेश होने के लिए कहा था। सुब्रत राय ने पेशी से छूट की अपील की जिसे नकारते हुए कोर्ट ने उन्हें आज शुक्रवार को हर हाल में साढ़े दस बजे पेश होने को कहा था। लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी वे जब नहीं पेश हुए तब उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया।