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पटियाला जेल शिफ्ट होगा ब्रजेश, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

पटना/नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बिहार से पंजाब के पटियाला जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। इसी मामले में कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार ने अब तक पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। सीबीआई की धीमी जांच पर असंतोष जताते हुए कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा कि वह मामले की शुरुआत से लेकर अबतक जांच करने वाले सीबीआई कर्मियों व अफसरों की पूरी लिस्ट कोर्ट को उपलब्ध कराए। कोर्ट ने शेल्टर होम की बच्चियों की दयनीय हालत पर तल्ख टिप्पणी की कि वहां उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा है। इससे पूर्व की सुनवाई में भी कोर्ट ने बिहार सरकार पर इस मामले को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि राज्य में हालात भयावह हो गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर काफी रसूख वाला है और वह जांच को प्रभावित कर रहा है। उसे बाहर की जेल में शिफ्ट कर देना चाहिए। ब्रजेश ठाकुर फिलहाल भागलपुर जेल में बंद है। अब कोर्ट ने उसे पटियाला जेल में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है।