पंचायत चुनाव: चुनाव लड़ने से लेकर वोट देने तक में मिली बड़ी छूट
पटना : बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा कर दी है। इसी बीच वोटिंग और उम्मीदवारों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कई गाइडलाइन्स भी जारी किया गया है। आयोग ने वोटरों की लिस्ट भी फाइनल कर ली है। इसके अलावा चुनाव कौन-कौन से उम्मेदवार लड़ सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी गई है। वहीं, इसी कड़ी में अब एक और नई गाइडलाइन्स जारी की गई है। इसके अनुसार अब दो से ज्यादा संतान वाले चुनाव लड़ सकेंगे और कोरोना का टीका नहीं लगवाने वाले भी वोट दे सकेंगे।
दो से अधिक बच्चे वाले लड़ेंगे चुनाव
इस बार पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले माता-पिता भी चुनाव लड़ सकेंगे। राज्य निर्वाचन कार्यालय सूत्रों के अनुसार पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन के बाद ही दो बच्चों से अधिक वाले माता-पिता को चुनाव लड़ने से वंचित करने के प्रविधान किए जा सकते हैं। इसके साथ ही आयोग ने यह फैसला भी लिया है कि पंचायत चुनाव की मियाद प्रारंभ होने तक यदि किसी व्यक्ति ने निजी या दूसरे कारणों से टीकाकरण नहीं कराया है तो वे वोट देने से वंचित नहीं किए जाएंगे। वे भी आम लोगों की तरह वोट डाल सकेंगे।
11 चरणों में मतदान
जानकारी हो कि बिहार में 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक 11 चरणों में मतदान होने वाला है। वहीं, इस बार राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या सात करोड़ 49 लाख 65 हजार 804 है। इनमें पुरुष वोटरों की संख्या तीन करोड़ 93 लाख 88 हजार 722 है। वहीं, महिला मतदाताओं की संख्या तीन करोड़ 55 लाख 74 हजार 340 है। जबकि थर्ड जेंडर मतदाता भी दो हजार 742 हैं।
फरवरी में हुई थी फाइनल लिस्ट पब्लिश
गौरतलब है कि, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसी साल फरवरी में जब फाइनल लिस्ट पब्लिश की थी तो दो लाख 18 हजार 217 वोटरों को सूची से बाहर कर दिया था। ये वैसे वोटर थे जिनका एक से ज्यादा जगहों पर नाम था।