पक्षपात के आरोप में हिसुआ थानाध्यक्ष को कोर्ट का सम्मन

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नवादा : वर्दी का धौंस दिखाकर भवन निर्माण कार्य को रोकने तथा अकारण भूस्वामी को थाने में कैद रखने के मामले में अदालत ने हिसुआ थानाध्यक्ष के खिलाफ सम्मन जारी किया है। अदालत ने मामले को सुनवाई के लिये ग्रहण करते हुए हिसुआ थानाध्यक्ष सहित अन्य दो लोगों के विरूद्ध संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया।
अदालत में दायर वाद में भूस्वामी हिसुआ टोला खैराति बिगहा निवासी सुखदेव यादव ने उल्लेखित किया है कि नया प्लॉट नम्बर 149 उनकी वंशगत भूमि है। इसके कुछ भाग को बगल के भूस्वामी रामबालक यादव ने अपनी भूमि में मिलाकर कमरा बना लिया। उक्त घटना को लेकर एक वाद अपर न्यायकर्ता की अदालत में लम्बित है।
20 अप्रैल को भूस्वामी सुखदेव यादव अपनी भूमि पर मकान बनाने लगा तो थानाध्यक्ष राजकुमार दल बल के साथ वहं पहुंचे तथा उक्त भूमि को रामबालक यादव से खरीदे जाने की बात कह वर्दी की धौंस दिखाई तथा वहां पर रहें कृष्णा प्रसाद यादव को अपने साथ ले जाकर थाना में कई घटे बंद रखा। बाद में यह कहते हुए उन्हें छोडा़ गया कि उक्त भूमि पर कोई निमार्ण कार्य नहीं करेगा।
घटना से पीडि़त सुखदेव यादव ने न्यायकर्ता की अदालत में दीवानी मुकदमा संख्या-190/19दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। उक्त वाद में गांव के ही रामबालक यादव तथा थानाध्यक्ष राजकुमार को भूमि पर जाने से रोक लगाने सहित अन्य मांग की गई है।

अधिवक्ताओं ने दी आन्दोलन की चेतावनी

नवादा : अधिवक्ता की हत्या के प्रयास के आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफतार नहीं किये जाने पर अधिवक्ता संघ ने अपात बैठक कर नगर थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया तथा सात दिनों के अंदर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग की। जानकारी देते हुए महासचिव अजीत कुमार ने बताया कि नगर के मालगोदाम मुहल्ला निवासी अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार पर अपराधियों ने जानलेवा हमला किया था। उन पर अपराधियों ने गोली भी चलायी जिससे वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गये। घटना के बाबत स्थानीय थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। लेकिन पुलिस अपराधियों को पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है।
अगर पुलिस सात दिनों के अंदर अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं करती है तो संघ पुलिस के विरोध में अदालती कार्य के बहिष्कार करने में भी नही हिचकिचायेगा। यह मामला अधिवक्ताओं की सुरक्षा से जुड़ा है। इस सम्बंध में बिहार बार कांउसिल को भी पत्र भेज कर पूरी घटना से अवगत कराते हुए निर्देश मांगा गया है। उल्लेखनीय है कि 24 मई की रात्रि अपराधियों ने अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। घटना के बाबत नगर थाना में कांड संख्या-645/19 दर्ज किया गया। इस सम्बंध में जख्मी अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस अभियुक्तों को गिरफतार करने में कोई दिलचस्पी नही ले रही है। इस कारण अभियुक्तों का मनोबल बढा हुआ है तथा मुकदमा उठाने की धमकी मिल रही है।

swatva

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