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बुल्डोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से ऐसा कहा कि लगे आंख चुराने

नयी दिल्ली : राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर हमले के बाद दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई बुल्डोजर कार्रवाई मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज इसपर याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल को दोटूक समझा दिया कि पूरे देश में बुल्डोजर कार्रवाई पर रोक नहीं लगेगी। अतिक्रमण हटाओ ड्राइव रोकने की मांग वाली जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि देशभर में बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक लगाई जाए।

जस्टिस एल नागेश्वर राव की दोटूक

सिब्बल की इस मांग पर जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा—हम पूरे देश में तोड़फोड़ पर रोक नहीं लगा सकते। जहांगीरपुर का मामला राष्ट्रीय नहीं है। इस पर सिब्बल ने कहा कि हम बुल्डोजर से तोड़फोड़ पर रोक चाहते हैं। इसके जवाब में जस्टिस राव ने कहा कि तोड़फोड़ तो हमेशा बुलडोजर से ही होती है। तब सिब्बल बगलें झांकने लगे

बीजेपी का तंज—जहांगीरपुरी में वोटों की सेल

बहस में सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन यहां सिर्फ मुसलमानों को अतिक्रमण से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा—ऐसे मामले दूसरे राज्यों में भी हो रहे हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा कि हम एमसीडी को विध्वंस का विवरण देने के लिए कहेंगे। हम उनसे हलफनामा दाखिल करने के लिए कहेंगे और आप काउंटर दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा​ कि मामले में फैसला होने तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन पूरे देश में बुल्डोजर कार्रवाई पर रोक लगाना सही नहीं है। मालूम हो कि जहांगीरपुरी में कांग्रेस, लेफ्ट समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है। इसपर भाजपा ने तंज किया कि वहां वोटों की सेल लगी हुई है। फिर केजरीवाल क्यों पीछे हैं?