अब 17 साल में ही कर सकते हैं मतदाता पहचान पत्र अप्लाई, चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश
पटना : चुनाव आयोग ने युवा मतदाताओं को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि अब देश के युवा 17 साल की उम्र में ही वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि 17 साल के युवा 1 जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए मानदंडों का इंतजार करें इसको लेकर आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है।
चुनाव आयोग ने कहा है कि इस फैसले के मुताबिक अब देश के युवा तीन बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि युवा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं अब उन्हें 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आयोग ने बताया कि वोटर लिस्ट को हर तीसरे महीने अपडेट किया जाएगा। पंजीकरण के बाद युवाओं को एक चुनावी फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा कोई भी नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 तक 18 साल का हो रहा है वह भी मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए अग्रिम आवेदन कर सकता है।
बता दें कि, कानून एवं न्याय मंत्रालय ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर हाल ही में आरपी अधिनियम में संशोधन किया था। पहले सिर्फ 1 जनवरी को ही योगिता की तारीख निर्धारित थी। लेकिन, अब संशोधन के बाद 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए पात्रता के रूप में प्रदान किया गया है।