नीतीश ने जेल एक्ट में किया बदलाव, आनंद मोहन की रिहाई शीघ्र

0

पटना : पूर्व सांसद और डीएम कृष्णैया हत्याकांड के सजायाफ्ता आनंद मोहन बहुत जल्द जेल से रिहा होने वाले हैं। बिहार की नीतीश सरकार ने जेल कानून में संसोशन कर दिया है। इस संशोधन के तहत जेल के परिहार नियम में बदलाव किया गया है जिसके अंतर्गत अब तक सरकारी सेवक की हत्या के दोषी को नहीं छोड़ा जा सकता था। संशोधन के बाद अब इस नियम में बदलाव का लाभ आनंद मोहन को मिलेगा।

अब सरकारी सेवक की हत्या भी सामान्य हत्या मानी जाएगी

नीतीश सरकार ने बिहार राज्य कारा हस्तक 2012 के नियम-481(i) (क) में संशोधन किया है। संशोधन के बाद अब सरकारी सेवक की हत्या के दोषी की रिहाई के मामले में अब इसे एक साधारण हत्या ही मानी जाएगी। अब सरकारी सेवक की हत्या मामले में दोषियों की जेल से रिहाई के लिए बिहार सरकार के आदेश की जरूरत नहीं होगी। जेल में सजा की अवधि पूरी होने के बाद खुद ही सामान्य रिहाई के प्रावधानों के तहत ऐसे दोषियों की रिहाई हो जाएगी।

swatva

मालूम हो कि आनंद मोहन भी जेल में 14 वर्ष बीता चुके हैं लेकिन इस नियम के चलते वे रिहा नहीं हो पा रहे थे। फिलहाल आनंद मोहन अपने विधायक बेटे चेतन आनंद की सगाई को लेकर पैरोल पर जेल से बाहर हैं। वे पिछले चार महीने में वह तीन बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here