पटना : निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर राज्य सरकार ने आज बड़ी चेतावनी दी है। इसके तहत राजधानी पटना के निजी स्कूलों ने यदि सालाना 7 प्रतिशत से ज्यादा फीस वृद्धि की तो उनपर एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। फीस वृद्धि के मुद्दे पर आज सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर की अध्यक्षता में निजी स्कूल संचालकों की एक बैठक हुई। बैठक में छात्रों की सुरक्षा पर आयुक्त ने मामले में पूरी पारदर्शिता बरतने की ताकीद की।
आयुक्त ने स्कूल संचालकों को निर्देश दिया कि सभी स्कूलों को एक महीने में वेबसाइट बनाना जरूरी है। उन्होंने स्कूल संचालकों से फीस के मामले में पूरी पारदर्शिता बनाने का भी निर्देश दिया और कहा कि फीस में सात फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, स्कूल में किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म आदि बेचने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। बच्चों की यूनिफॉर्म, किताबें व अन्य स्टेशनरी अभिभावक कहीं से भी खरीदें, इसकी छूट होनी चाहिए। स्कूल बस में म्यूजिक सिस्टम नहीं होना चाहिए। स्कूलों द्वारा सरकार के तय मानदंडों का पालन नहीं करने पर एक लाख का जुर्माना लगाया जायेगा।